मंदिर के खातों पर उठे सवाल, फॉरेंसिक जांच की मांग लेकर कोर्ट पहुंचा मामला
मंदिर के खातों पर उठे सवाल, फॉरेंसिक जांच की मांग लेकर कोर्ट पहुंचा मामला
जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित से जुड़ी एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में समिति के खातों की विशेष और फॉरेंसिक जांच कराने के साथ-साथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
धुर्वा निवासी अजय कुमार द्वारा दायर इस याचिका में राज्य सरकार, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति, केनरा बैंक समेत अन्य संबंधित पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि मंदिर न्यास समिति द्वारा जीएसटी से जुड़े प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि समिति का बैंक खाता कथित रूप से गलत पैन (PAN) के आधार पर संचालित हो रहा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक खातों के सत्यापन और संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के विपरीत है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि केनरा बैंक ने आरबीआई के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना मंदिर पुनर्निर्माण समिति के पैन का उपयोग करते हुए मंदिर न्यास समिति के बैंक खाते का संचालन जारी रखा।
हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि मंदिर की लेखा पुस्तिकाएं, आय-व्यय का पूरा रिकॉर्ड, दान रजिस्टर और अन्य वित्तीय दस्तावेज तत्काल किसी प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में सुरक्षित रखे जाएं, ताकि रिकॉर्ड के संरक्षण और निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अदालत से मंदिर के प्रबंधन का अधिकार वर्तमान न्यास समिति से वापस लेने और समिति के वित्तीय लेन-देन की स्पेशल ऑडिट तथा फॉरेंसिक ऑडिट कराने का भी आग्रह किया है। याचिका में समिति पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
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