असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR प्रक्रिया शुरू, जानिए कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR प्रक्रिया शुरू, जानिए कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR प्रक्रिया शुरू, जानिए कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: May 15, 2026, 4:45:00 PM

आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करोड़ों करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए रिटर्न फाइलिंग की तैयारी शुरू करते हुए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल आधारित यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है। इसके जरिए पात्र करदाता अब इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी रिटर्न तैयार कर सकेंगे और बाद में उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे।

विभाग की ओर से जारी इस सुविधा का मकसद रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और अंतिम समय में पोर्टल पर बढ़ने वाले दबाव को कम करना है। खासतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, छोटे कारोबारी और पेशेवर वर्ग को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है।

नई एक्सेल यूटिलिटी के जरिए करदाता सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे अपनी आय, टैक्स, कटौती और अन्य जरूरी जानकारी ऑफलाइन भर सकेंगे। सिस्टम स्वतः टैक्स देनदारी की गणना करेगा और अंत में एक JSON फाइल तैयार होगी। इस फाइल को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद रिटर्न सत्यापित किया जा सकेगा।

ITR-1, जिसे ‘सहज’ फॉर्म भी कहा जाता है, उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। यह फॉर्म सैलरी, पेंशन, दो तक मकानों से आय और ब्याज जैसी आमदनी वाले करदाताओं के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा 5 हजार रुपये तक की कृषि आय रखने वाले व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विभाग ने धारा 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले करदाताओं को भी इस श्रेणी में शामिल किया है।

वहीं ITR-4 फॉर्म छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है। यह निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और LLP को छोड़कर अन्य योग्य फर्मों पर लागू होगा। इस फॉर्म का उपयोग वे करदाता कर सकते हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जो धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रकल्पित कराधान योजना का विकल्प चुनते हैं। सीमित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पात्र करदाता भी इस फॉर्म का लाभ उठा सकेंगे।

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