तातारपुर ब्लास्ट कांड: दो दोषी करार, विभिन्न धाराओं में मिली 10-10 वर्ष की सजा
भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजीवलीचक बम ब्लास्ट मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिए गए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत नौ-नौ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न अलग अलग धाराओं में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई।
अदालत ने इस मामले में मो. आजाद और नवीन मंडल को सजा दी है। वहीं आशीष कुमार गुप्ता, अशोक मंडल उर्फ गुड्डू और धनंजय मंडल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। ज्ञात हो कि यह मामला 3 मार्च 2022 को तातारपुर थाना क्षेत्र के काजीवलीचक में हुए भीषण बम विस्फोट से जुड़ा है। इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए थे। अभियोजन के अनुसार एक भवन में पटाखा बनाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण किया गया था। इसी दौरान विस्फोट होने से बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ। पुलिस अनुसंधान के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने पहले दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया और अब सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाया।
भागलपुर से सुमित की रिपोर्ट
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