शिक्षक रोशन सर के भाई और कर्मी को राहत, इस मामले में सशर्त मिली जमानत

शिक्षक रोशन सर के भाई और कर्मी को राहत, इस मामले में सशर्त मिली जमानत
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
: Jun 25, 2026, 12:25:00 PM

राजधानी के बेहद चर्चित कोचिंग विवाद मामले में गुरुवार को अहम मोड आया। स्थानीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इस मामले के दो प्रमुख आरोपितों को बड़ी राहत दी । अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद शिक्षक रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कोचिंग संस्थान के कर्मचारी गौरव की नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।

कोचिंग विवाद के बाद लंबे समय से न्यायिक हिरासत में बंद अभिषेक कुमार और गौरव के वकीलों ने अदालत के समक्ष अपनी जोरदार दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष ने साक्ष्यों के अभाव और अन्य कानूनी बिंदुओं को रेखांकित करते हुए अपनी बातों को रखा। दोनों पक्षों की बहस को सुनने और मामले के तथ्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपितों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। इस फैसले के साथ ही दोनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि यह मामला पिछले कुछ समय से राज्य के शिक्षा जगत और कोचिंग संस्थानों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विवाद के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिषेक कुमार और गौरव के खिलाफ जांच शुरू की थी। गहन पूछताछ और प्रक्रियात्मक कार्रवाई के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे। अदालत द्वारा नियमित जमानत दिए जाने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि दोनों आरोपित मामले से पूर्णतः बरी हो गए हैं। अदालत ने जमानत की शर्तों को स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया है कि आरोपितों को भविष्य में होने वाली सभी सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। उन्हें जांच प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग करना होगा साथ ही वे किसी भी प्रकार से गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों की माने तो इस राहत के बावजूद मामले की जांच अभी जारी रहेगी। फिलहाल, अदालत के इस निर्णय के बाद अभिषेक कुमार और गौरव के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है।

पटना से प्रिया की रिपोर्ट

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