खुले में चल रही थी मांस मछली की दुकानें, चला प्रशासन का पीला पंजा
राज्य के गोपालगंज जिले से बड़ी खबर है। यहां गोपालगंज नगर परिषद में अभियान चला कर वैसे दुकानों पर कार्रवाई की है, जो बिना लाइसेंस के खुले में व्यापार कर रहे थे। इनमें मांस और मछली की दुकानें शामिल हैं। इतना ही नहीं इन सभी से तीस हजार रूपये का जुर्माना भी वसूला गया है। इन सभी के ऊपर प्रशासन का पीला पंजा चला है।
मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मांस, मछली के खुले में बेचने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। शहर के जादोपुर चौक, बंजारी मोड़, जादवपुर रोड, साधु चौक, हजियापुर समेत कई प्रमुख स्थानों पर सड़क के किनारे ऐसे दुकान लगाने वालों को करीब एक सप्ताह पहले ही चेतावनी दी गई थी। प्रशासन ने अपने इस अभियान के दौरान करीब 60 दुकानों पर कार्रवाई की। इस पर जुर्माना भी लगाया गया। इन सभी से करीब 25 हजार रूपये की जुर्माने की राशि वसूली गयी।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इन दुकानदारों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी लेकिन नियमों का उल्लंघन जारी रहा। जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की गयी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मांस और मछली की बिक्री वैध लाइसेंस लेने के बाद की ही जा सकेगी। किसी ने भी बिना लाइसेंस के मांस मछली की बिक्री की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनका कारोबार करने वालों को नगर परिषद से आवश्यक लाइसेंस लेना होगा और निर्धारित जगह पर दुकान को लगाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।
इन इलाकों में चला नगर परिषद का डंडा..
नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर शहर के व्यस्त और प्रमुख इलाकों में सघन अभियान चलाया। इस कार्रवाई की जद में मुख्य रूप से जादोपुर चौक बंजारी मोड़ जादोपुर रोड हजियापुर चौक व आसपास के क्षेत्रजेसीबी से हटाया गया।
दुकानदारों में मचा हड़कंप
अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से शेड डालकर, ठेला लगाकर या खुले में मीट-मछली बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर परिषद ने जेसीबी का इस्तेमाल किया सड़क को अतिक्रमित कर बनाए गए अवैध ढांचों और थड़ों को मौके पर ही तोड़ दिया गया। नगर परिषद की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से अवैध दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानें समेटकर भागते नजर आए।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम:
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या हंगामे की स्थिति से निपटने के लिए नगर थाना की पुलिस टीम और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहे।
बिना लाइसेंस नहीं चलेगी दुकान: कार्यपालक पदाधिकारी..
मामले की जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता और जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।पूर्व में दी गई थी चेतावनी: कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि खुले में मीट-मछली बेचने वालों को पहले ही माइकिंग और नोटिस के जरिए सख्त चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही थी।
लाइसेंस अनिवार्य: उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना वैध लाइसेंस के किसी को भी मीट या मछली बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी दुकानदारों को नगर परिषद से तय मानकों के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई:
कार्यपालक पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि अब भी नियमों का उल्लंघन किया गया, तो भविष्य में इससे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
गोपालगंज से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट
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