पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी।
राहुल गांधी ने इस केस में ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत पाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया था। अदालत को इस पर 4 अक्टूबर को आदेश देना था, मगर न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण फैसला टल गया। अब मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि इस आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें 22 सितंबर को पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नजरें अब अदालत के फैसले पर टिकी हैं। यदि अदालत राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करती है, तो वे अपने राजनीतिक और संसदीय कार्यक्रमों में निर्बाध शामिल हो पाएंगे। लेकिन अगर आवेदन खारिज हुआ, तो उन्हें हर सुनवाई में अदालत में उपस्थित रहना पड़ेगा।
पार्टी नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार व्यस्त रहते हैं, ऐसे में यह फैसला उनकी गतिविधियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पर सीधा असर डालेगा।