दो वर्षीय बी.एड अभ्यर्थियों को झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

दो वर्षीय बी.एड अभ्यर्थियों को झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

दो वर्षीय बी.एड अभ्यर्थियों को झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
swaraj post

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Oct 13, 2025, 3:51:00 PM

झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दो वर्षीय बी.एड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद पर फिलहाल विराम लग गया है। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) की अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी।

दरअसल, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इससे पहले सहायक अध्यापक (कक्षा 6 से 8) पदों की नियुक्ति में दो वर्षीय बी.एड डिग्रीधारकों के दस्तावेज सत्यापन की अनुमति दी थी। लेकिन अब डबल बेंच द्वारा इस आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद इन अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी।

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल और कुमार प्रिंस ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अब कोर्ट में अगली सुनवाई तक दो वर्षीय बी.एड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना संभव नहीं होगा।