झारखंड हाईकोर्ट में ऊर्जा विभाग से जुड़े लगभग 500 करोड़ रुपये के बिजली घोटाले की जांच की मांग पर दायर जनहित याचिका की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की बेंच करेगी।
याचिका में M/s अमलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड, M/s अमलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) पक्षकार बनाए गए हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि उक्त दोनों कंपनियां, जो एक-दूसरे की सिस्टर कंपनियां हैं, ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए आपस में ही बिजली की अवैध खरीद-बिक्री की। इस कारण राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
याचिका में कोर्ट से एसीबी द्वारा मामले की जांच कराने की मांग की गई है। अदालत ने आरोपी कंपनियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई तक कंपनियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।