दहेज उत्पीड़न मामले में IAF अधिकारी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

दहेज उत्पीड़न मामले में IAF अधिकारी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

दहेज उत्पीड़न मामले में IAF अधिकारी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Dec 19, 2025, 3:46:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय वायु सेना के एक कार्यरत स्क्वाड्रन लीडर को दहेज और वैवाहिक क्रूरता के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने इस प्रकरण को असामान्य परिस्थितियों वाला बताते हुए कहा कि इसमें एक सेवारत सैन्य अधिकारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई थी।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि आरोपी अधिकारी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा था और न तो वह फरार था और न ही जांच से बचने का प्रयास कर रहा था। इसके बावजूद उसके खिलाफ इश्तेहार जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे उसकी स्वतंत्रता पर अनावश्यक खतरा उत्पन्न हो गया।

अदालत को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता भारतीय वायु सेना में सक्रिय सेवा में है, जबकि उसकी पत्नी पेशे से दंत चिकित्सक और शिक्षिका है। अधिकारी की ओर से यह दलील दी गई कि वह वैवाहिक संबंधों को फिर से सामान्य बनाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी।

गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी बनाए गए याचिकाकर्ता के परिजनों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। स्वयं याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसे बाद में जिला एवं सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्क्वाड्रन लीडर को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है।