जमीन घोटाला मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन जेल से रिहा, 29 महीने बाद मिली राहत

जमीन घोटाला मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन जेल से रिहा, 29 महीने बाद मिली राहत

जमीन घोटाला मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन जेल से रिहा, 29 महीने बाद मिली राहत
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Oct 14, 2025, 9:52:00 AM

बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े बहुचर्चित मामले में करीब ढाई साल से जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को आखिरकार 29 महीने बाद राहत मिल गई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार से बाहर आ गए।

छवि रंजन की ओर से ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में मुचलका और सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुपालन का लिखित आश्वासन प्रस्तुत किया गया। साथ ही एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदारों के दस्तावेज भी कोर्ट में जमा किए गए। सभी कागजातों की जांच के बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश जारी किया।

गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका मंजूर की थी। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने दिया था। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत प्रदान की।

बता दें कि ईडी ने 4 मई 2023 को छवि रंजन को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बरियातू की सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री में गंभीर अनियमितताएं की थीं। उनकी जमानत याचिका पहले ईडी कोर्ट और फिर झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। 6 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की थी, जिसके बाद अब उन्हें जमानत मिली है।