भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, देवघर में दर्ज FIR निरस्त

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, देवघर में दर्ज FIR निरस्त

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, देवघर में दर्ज FIR निरस्त
swaraj post

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Dec 15, 2025, 4:48:00 PM

गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए उन्हें बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है।

यह मामला देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/23 से जुड़ा था, जिसमें सांसद को गौ तस्करी से जुड़े एक व्यक्ति के साथ कथित मारपीट के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद निशिकांत दुबे ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान सांसद की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार के साथ पार्थ जालान और स्मिता सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा।

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में आगे की आपराधिक कार्रवाई उचित नहीं है और प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से सांसद निशिकांत दुबे को तत्काल और महत्वपूर्ण राहत मिली है।