ATS मामले में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को राहत, हाईकोर्ट से जमानत मंजूर

ATS मामले में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को राहत, हाईकोर्ट से जमानत मंजूर

ATS मामले में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को राहत, हाईकोर्ट से जमानत मंजूर
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Mar 09, 2026, 3:09:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने कथित गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को एक मामले में जमानत प्रदान की है। इस संबंध में उसकी याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली।

मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2023 से जुड़ी है, जब आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने अमन श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह अपने गिरोह के सदस्यों के माध्यम से व्यापारियों और अन्य लोगों को रंगदारी के लिए धमकियां दिलवाता था और पैसे नहीं देने की स्थिति में फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिलाता था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने उस याचिका पर भी विचार किया, जिसमें अमन श्रीवास्तव ने अपने खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज आरोपों को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उसकी इस अपील को स्वीकार करते हुए यूएपीए से संबंधित आरोपों को हटाने की अनुमति दे दी। इस फैसले को अमन श्रीवास्तव के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद फिलहाल उसके जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि अमन श्रीवास्तव कई अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में भी आरोपी है, जिसके चलते वह अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेगा। अदालत के इस आदेश के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अन्य लंबित मामलों के आधार पर तय होगी।